RTI में खानापूर्ति पर ADM का हंटर: हल्द्वानी उप निबंधक को 10 दिन में प्रमाणित अभिलेख देने का सख्त आदेश

हल्द्वानी/नैनीताल। सूचना के अधिकार में गोलमोल और अधूरे जवाब देने की प्रवृत्ति पर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर जिलाधिकारी नैनीताल ने कड़ा रुख अपनाया है।

प्राप्त आदेश के अनुसार अपील संख्या 433 / 2025-26 में अपीलकर्ता श्री हेमन्त सिंह गौनिया, निवासी हीरा विहार, कैनाल रोड़, मल्ला गोरखपुर, तिकोनिया, हल्द्वानी ने 24.07.2026 को लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय उप निबंधक, हल्द्वानी प्रथम से 15 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। आरोप था कि कार्यालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना तो भेजी गई, लेकिन बिंदु संख्या 3 में मुख्य रूप से परिवार रजिस्टर की तालिका थमा दी गई, जबकि मूल आवेदन की प्रश्नवार प्रमाणित सूचना नहीं दी गई।

इसी तरह बिन्दु संख्या 11 से 15 में दाखिल-खारिज / नामांतरण प्रकरणों, लंबित मामलों, न्यायालयीय रोक / स्थगन आदेश, संबंधित अधिकारी और वाद संख्या से जुड़ी विशिष्ट सूचना मांगी गई थी, लेकिन इनका भी प्रमाणित अभिलेखीय उत्तर नहीं दिया गया। कई बिन्दुओं 05 से 09 और 11 से 15 का एक ही सम्मिलित उत्तर दे कर मामले को समाप्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा इस पर धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रथम अपील दायर की गई, जो 10.09.2026 को कार्यालय में प्राप्त हुई। जिस पर 25.09.2026 को सुनवाई नियत की गई। नियत तिथि पर अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे और लोक सूचना अधिकारी का अभिकथन प्राप्त हुआ।

पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री सौरभ असवाल (अपर जिलाधिकारी, नैनीताल) ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना का वास्तविक प्रश्नवार प्रमाणित उत्तर नहीं दिया गया है और वह इससे संतुष्ट नहीं है।

निर्णय में आदेश दिया गया है कि –
लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय उप निबंधक, हल्द्वानी प्रथम, अपीलकर्ता के मूल अनुरोध पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 15 का पुनः परीक्षण कर लें तथा सभी बिन्दुओं की अपने कार्यालय स्तर पर धारित पूर्ण, स्पष्ट और प्रमाणित अभिलेखीय सूचना अपीलकर्ता को 10 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपील का निस्तारण 25.09.2026 को कर दिया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि यदि उक्त आदेश से अपीलकर्ता संतुष्ट न हो तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी – मा० राज्य सूचना आयोग, सूचना अधिकार भवन, लाडपुर रोड, देहरादून के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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