आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर खन्स्यु क्षेत्र के बाजार के किराना एवं मिठाई की एक दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण

दिनांक 29.07.2026 आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर आज खन्स्यु क्षेत्र के बाजार के किराना एवं मिठाई की एक दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया।
इसके साथ ही दो खाद्य प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता जांच हेतु टोमैटो सॉस, गुलाब जामुन मिक्सचर, दलिया,चायपत्ती और कुरकुरे के कुल 05 खाद्य नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही खन्स्यु स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के किचिन और भंडार का भी निरीक्षण किया गया, विद्यालय में खाद्य लाइसेंस के सभी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है ।विद्यालय प्रभारी को नियमित रूप से सफ़ाई व्यवस्था बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बच्चों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।


वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी त्योहारों रक्षाबंधन व श्रावण मास को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करने के साथ बाजार में रंग बिरंगी बेची जा रही कचरी को विक्रय न करने के विशेष निर्देश दिए।
किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना ही विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों में-
1.सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता (Hygiene) का विशेष ध्यान रखा जाए।
2.खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट (Adulteration) न हो,
3.सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
4.प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट (Rate List) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
5.बिल/कैश मेमो अनिवार्य रूप से ले और ग्राहकों को भी दें।
6.दुकानों/प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाए।
7.खराब तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता /शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार fss एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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