मॉल रोड बना नो हॉर्न जोन, बेवजह हॉर्न बजाने पर ₹1000 का चालान

नैनीताल। शहर के शांत और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका ने मॉल रोड पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। एक अगस्त से तल्लीताल डांट से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक करीब एक किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक हजार रुपये का चालान करेगी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आरटीओ विभाग के माध्यम से टैक्सी चालकों को पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा नगर के प्रमुख चौराहों पर जागरूकता संबंधी होर्डिंग्स लगाए गए हैं और लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों को नो हॉर्न जोन के नियमों की जानकारी दी जा रही है।
प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नैनीताल की शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखना है, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर वातावरण मिल सके।
हालांकि, नई व्यवस्था को लेकर वाहन चालकों ने कुछ व्यावहारिक चिंताएं भी जताई हैं। उनका कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान मॉल रोड पर बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क पर ही चलते हैं। ऐसे में कई बार सुरक्षा की दृष्टि से हॉर्न बजाना आवश्यक हो जाता है। वाहन चालकों का मानना है कि केवल चालान की कार्रवाई करने के बजाय पर्यटकों को भी सड़क के किनारे चलने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हो और व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो सके।







