नैनीताल में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई: मनीष छह माह के लिए जिला बदर

काठगोदाम पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद सीमा से बाहर किया; पुलिस के अनुसार, उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम समेत कई मुकदमे दर्ज हैं

नैनीताल। जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पर काठगोदाम क्षेत्र निवासी मनीष पुत्र गंगाराम को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। पुलिस ने उसे नियमानुसार जनपद की सीमा से बाहर कर दिया।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में खेड़ा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक खष्टी बिष्ट कुमार ने कार्रवाई पूरी की।

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मनीष के खिलाफ काठगोदाम थाने में वर्ष 2019 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। सूची में 2021 का एक मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 188, 269 और 270 के साथ आबकारी अधिनियम के तहत भी दर्ज बताया गया है।

 


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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