नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, गुंडा एक्ट में 4 लोग जिला बदर

1 जनवरी से 8 अक्टूबर तक 94 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई, डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर प्रशासन की सख्ती जारी

नैनीताल, 8 अक्टूबर 2026। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को अलग-अलग अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक कुल 94 अराजक तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

चार लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल द्वारा जारी आदेश के तहत—

  • समीर खान पुत्र शाहिद, निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, थाना काठगोदाम को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
  • मनीष पुत्र गंगाराम, निवासी रामलाल कॉलोनी, थाना काठगोदाम को भी 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
  • अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या, निवासी गुजरीड़ा बस्ती, फतेहपुर, थाना मुखानी को 1 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
  • डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह, निवासी संजयनगर-01, बिंदुखत्ता, लालकुआं को भी 1 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर अराजक तत्वों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जिनकी गतिविधियों से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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