नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी द्वारा गुंडा एक्ट में 5 व्यक्तियों को किया जिला बदर

जनपद में 01 जनवरी से 21 अक्टूबर 2026 तक कुल 103 अराजक तत्वों के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्यवाही

नैनीताल 21 अक्टूबर 2026

नैनीताल। जिले में विकास कार्यों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिले में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन नैनीताल ) विवेक राय द्वारा पाडलीपुर मोटाहल्दू निवासी सुरेश चन्द्र जोशी को क्षेत्र में अवैध शराब की तस्कारी के मामले में चार माह , निर्मल कॉलोनी पश्चिमी राजीवनगर लालकुऑ निवासी राजेश कुमार उर्फ बिट्टु को अवैध शराब की तस्कारी के मामले में चार माह, बनभूलपुरा के वसीम को अपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहने एवं चोरी चपाटी में भी लिप्त पाये जाने पर चार माह, ग्राम नाथुपुर पाड़ली लामाचौड निवासी धर्मेन्द्र सागर को अपराधिक किस्म का व्यक्ति एवं अवैध शराब की तस्कारी के मामले में तीन माह तथा बनभूलपुरा के सैफ अली को अपराधिक दुस्साहिक किस्म का व्यक्ति, गली मौहले में चोरी चपाटी कर अवैध रूप से धनोपार्जन करने पर एक माह के लिए जिला बदर किया गया है।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा कि जिला बदर की अवधि में संबंधित आरोपितों को जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय ने बताया कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है ताकि जिले में कानून व्यवस्था का राज कायम रहे इसको लेकर समय-समय पर अराजक तत्व ऑन के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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