उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह “ग” परीक्षा-2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हल्द्वानी में परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

हल्द्वानी, 03 जुलाई, 2026, उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–पुरुष एवं महिला शाखा) प्रतियोगी लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के दृष्टिगत हल्द्वानी नगर क्षेत्र स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 05 जुलाई, 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हल्द्वानी नगर क्षेत्र के पांच परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में दिनांक 04 जुलाई से 05 जुलाई 2026 को परीक्षा समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह व्यवस्था परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली प्रातः 09:00 बजे से 12:00 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा हल्द्वानी नगर क्षेत्र के श्री गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल, रिविल साइन्स मोटिया पड़ाव, नेशनल बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बरेली रोड तथा नगर निगम इंटर कॉलेज तिकोनिया, काठगोदाम में आयोजित की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन अथवा सभा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास शस्त्र, लाठी, डंडा अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, डीजे बजाने तथा परीक्षा से संबंधित अफवाहें फैलाने पर भी रोक रहेगी। बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के परीक्षा केंद्र की निर्धारित परिधि में प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आमजन से परीक्षा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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