गौलापार मे हाईकोर्ट परिसर के लिए भूमि छह सप्ताह के भीतर हस्तांतरित करने के निर्देश

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा निर्णय सामने आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के लिए 26 हेक्टेयर भूमि छह सप्ताह के भीतर हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार यह कार्य तय समयसीमा के भीतर भूमि संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करे।
यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि लंबे समय से उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से गौलापार शिफ्ट करने को लेकर कवायद चल रही है। नए परिसर के निर्माण से न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ ही नैनीताल शहर पर यातायात और अन्य व्यवस्थागत दबाव भी कम होने की संभावना है






