ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम छूटा तो न हों परेशान, एनवीएसपी पोर्टल पर जल्द भरें ऑनलाइन फार्म
अनुपस्थित श्रेणी में जिले के 11,082 मतदाता, 13 अगस्त तक दावे-आपत्ति का मिलेगा मौका

हल्द्वानी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत यदि एक महीने तक चले घर-घर सर्वे के बावजूद आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पात्र मतदाता संबंधित बीएलओ से संपर्क कर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे भी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर ऑनलाइन फार्म भरकर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
एसआईआर प्रक्रिया के तहत आठ जून से सात जुलाई तक बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया था। इसी सर्वे के आधार पर मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। नई सूची के अनुसार नैनीताल जिले में कुल 6,93,325 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
जिले में 71,810 मतदाताओं को एसएसडी (विशेष श्रेणी) में रखा गया है। इनमें 10,182 मृत, 11,082 अनुपस्थित तथा 45,738 स्थानांतरित (शिफ्टेड) मतदाता शामिल हैं। जिन पात्र लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
एसआईआर के प्रमुख चरण
8 जून से 7 जुलाई : बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे
14 जुलाई : ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
14 जुलाई से 13 अगस्त : दावे और आपत्तियां
14 जुलाई से 11 सितंबर : दावे-आपत्तियों का निस्तारण
15 सितंबर : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
विदेश में रहने वाले प्रवासी भी भर सकेंगे फार्म
विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को भी ऑनलाइन माध्यम से नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। आवेदन के दौरान उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि वे किस देश में और कब से रह रहे हैं, क्या उन्होंने वहां की नागरिकता ग्रहण की है या नहीं तथा शिक्षा, रोजगार अथवा अन्य किस कारण से विदेश में निवास कर रहे हैं।
1.88 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस
जिले में 1,88,054 मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां भी चिन्हित की गई हैं। इनमें मतदाता या उनके माता-पिता के नाम में त्रुटि, अधूरी प्रविष्टि, नाम में बदलाव, पते या आयु संबंधी अंतर जैसी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे मामलों में संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम ललित मोहन रयाल ने अपील करते हुए कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित अवधि के भीतर दावा-आपत्ति दर्ज कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि कोई भी पात्र नागरिक एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एक जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता, सूची से नाम कटने वाले तथा अन्य पात्र आवेदकों के लिए संबंधित फार्म पोर्टल पर उपलब्ध हैं।






