खाद्य विभाग का रामनगर मे चेकिंग अभियान : “किसी भी सूरत में गुणवत्ता विहीन मीट और मछली का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा” : खाद्य सुरक्षा अधिकारी


दिनांक 20.08.2026 रामनगर में लगातार आ रही मीट और मछली विक्रेताओं की शिकायतों का संज्ञान लेकर खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन रामनगर ,नैनीताल द्वारा आज सराय बाजार स्थित मीट और मछली बाजार के मीट और मछली के दो दर्जन खाद्य विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और सभी कारोबारियों को प्रतिष्ठान के अंदर फ़ूड लाइसेंस डिसप्ले में लगाने ,मेडिकल फिटनेस करवाने ,डीप फ्रिज को रखने और नियमित रूप से उसकी सफाई करने ,शीशे लगाने, स्टेनलेस स्टील के औजार इस्तेमाल करने ,फ्लाई कैचर लगवाने ,डस्टबिन रखने व उसकी नियमित सफाई के लिए निर्देशित किया व प्रतिष्ठान के बाहर सफाई व्यवस्था और गुणवत्तायुक्त मीट व मछली विक्रय को लेकर विशेष निर्देश दिए।वही मछली विक्रेताओं को बाहर से आने वाली मछली के भंडारण के संबंध में कोल्ड चैन को बनाए रखने,कितनी मात्रा में और उसको कहाँ से मंगवाया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए निर्देशित किया।

मीट और मछली मार्केट का संचालन नगरपालिका द्वारा किया जाता है इस संबंध में श्री सुदेश कुमार सफाई निरीक्षक नगरपालिका को मीट मार्केट में एक स्थायी सफाई कर्मी की तैनाती करने और सफाई व्यवस्था बनाए रखने ,ब्लीचिंग व फिनाइल का नियमित रूप से छिड़काव करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया की किसी भी सूरत में गुणवत्ता विहीन मीट और मछली का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कोर्ट चलानी कार्यवाही करेगा। एक प्रतिष्ठान में निरीक्षण में लाइसेंस प्रस्तुत न कर पाने पर एक सप्ताह का समय दिया गया अन्यथा fss एक्ट 2006 की धारा 31(2) के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी सभी प्रतिष्ठानों को पाई गई कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया इसके उपरांत fss act 2006 की धारा 55 के उल्लंघन पर 02 लाख रुपए जुर्माने की न्यायालयीन कोर्ट चलानी कार्यवाही की जाएगी।







