नाबालिग की मर्जी के खिलाफ कराई शादी, पांच पर मुकदमा

हल्द्वानी। चोरगलिया थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी का उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह कराने का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति की जांच और किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने बाल विकास परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पांच आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में किशोरी के माता-पिता, दूल्हे, दूल्हे के बड़े भाई और विवाह कराने वाले पंडित को आरोपी बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार गौलापार के बसंतपुर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी का 22 जून को सीतावनी मंदिर में कालाढूंगी निवासी युवक के साथ कथित तौर पर विवाह कराया गया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने इसकी जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
बताया गया कि जांच की भनक लगने के बाद किशोरी को शादी के करीब एक सप्ताह बाद रातोंरात उसके मायके पहुंचा दिया गया। इसके बाद जब परिजनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शादी से इनकार करते हुए केवल सगाई होने की बात कही।
अलग से पूछताछ में सामने आई सच्चाई
मामले की वास्तविकता जानने के लिए बाल कल्याण समिति की टीम ने किशोरी से अलग से बातचीत की। किशोरी ने अपने लिखित बयान में बताया कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कालाढूंगी निवासी युवक से कराई गई थी। किशोरी के बयान के बाद समिति ने मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी और पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर
बाल विकास परियोजना अधिकारी की तहरीर पर चोरगलिया पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज, बयान और अन्य साक्ष्य जुटा रही है।
थाना प्रभारी तारा सिंह नेगी के अनुसार मामले में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।
सुरक्षा के लिए नारी निकेतन भेजी किशोरी
मामले में किशोरी की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए बाल कल्याण समिति की पहल पर उसे नारी निकेतन, हल्द्वानी भेज दिया गया है। पुलिस और संबंधित विभाग किशोरी की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मामले की जांच जारी है।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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