सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) , “यौन उत्पीड़न अधिनियम” के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई
पोश अधिनियम के तहत विशेष जागरूकता शिविर
दिनाक 17.12.2024, माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्री सुबीर कुमार जी के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलयानी द्वारा भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (POSH Act) के विषय पर जागरूकता शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
जागरूकता शिविर के प्रारंभ में प्रधानाचार्य बिसन सिंह मेहता द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वागत अभिनंदन किया गया तथा सैनिक स्कूल की स्थापना के विषय पर जानकारी साझा की गई तत्पश्चात यशवंत कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई,जिसमे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) , “यौन उत्पीड़न अधिनियम” के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई । जिसमे बताया की सभी संगठनों (निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि काम के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचाया जाए। इस आशय के लिए, प्रत्येक नियोक्ता या संगठन को अपने कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए एक समिति गठित करना आवश्यक है। अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए “आंतरिक शिकायत समिति “(आईसीसी) नाम से एक समिति गठित करना आवश्यक है। कोई भी पीड़ित महिला कर्मचारी जो औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती है , वह क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय में संबंधित ICC (आंतरिक शिकायत समिति) से संपर्क करके ऐसा कर सकती है।जब कोई व्यक्ति PoSH में शिकायत दर्ज करता है तो आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा जांच की जाती है। यह जांच के दौरान शामिल दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देती है। जांच 90 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला के बाद महिलाओं से प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी पॉश एक्ट के बारे मे जानकारी दी गई। तथा किशोर न्याय बोर्ड, 15100 का प्रचार-प्रसार, जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने और सभी कार्यक्रमों (जैसे कानूनी सहायता शिविर, कानूनी जागरूकता कार्यकम, प्रशिक्षण सत्र, सम्मेलन, सेमिनार) व जरूरतमंद व्यक्तियों/वादियों/आम जनता को ऑनलाईन कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा ऑनलाईन पोर्टल कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली (एल०एस०एम०एस०) और उत्तराखण्ड एस०एल०एस०ए०, नैनीताल ऑनलाईन पोर्टल, कानूनी सहायता सूचना प्रणाली (एल०ए०आई०एस०) का व्यापक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में
जागरूकता शिविर व कार्यशाला में प्रधानाचार्य बिसन सिह मेहता,समस्त महिला अध्यापक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।।