” विश्व बालश्रम दिवस ” के अवसर पर मदर्सन सुमी प्राईवेट लिमिटेड, मोटाहल्दू मे जागरूकता शिविर का आयोजन

दिनांक 12.06.2026, माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश श्री प्रशांत जोशी जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा ” विश्व बालश्रम दिवस ” के अवसर पर मदर्सन सुमी प्राईवेट लिमिटेड,मोटा हल्दू हल्द्वानी मे श्रम विभाग के साथ विधिक जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा बताया की बाल श्रम मुख्य रूप से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों को छोटी उम्र में काम करना पड़ता है, यह न सिर्फ बच्चों का बचपन छीनता है, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बाधित करता है, बाल श्रम कानून मे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है,बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए बच्चों का स्कूल जाना, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और बाल अधिकारों को लेकर समाज में जागरूकता बहुत आवश्यक है शिविर मे सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे मे भी बताया गया , सहायक श्र्मयुक्त अधिकारी सुनील तिवारी एवम श्रम प्रवर्तन अधिकारी संजीव कंडारी द्वारा श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओ के बारे मे बताया गया।। शिविर मे पी0एल0वी0 उमा भंडारी, मनोज बलसुनी आदि मौजूद रहे।।


Advertisements

गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

You cannot copy content of this page