धामी सरकार का फैसला, निवर्तमान ब्लाक प्रमुखों और प्रधानों को बनाया गया प्रशासक, आदेश…
देहरादून। 12 दिसंबर शासन की अधिसूचना संख्या-256316/XII (1)/2024-86(15)/2013/ ई-68985, 26.11.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (27.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं०) को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्राधिकृ त किया गया था।
2- उपरोक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त अधिसूचना 26.11.2024 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (27.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है।