नैनीताल में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, पांच आरोपी छह माह के लिए जिला बदर

जिलाधिकारी न्यायालय ने जारी किए आदेश, विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आधार पर की गई कार्रवाई

नैनीताल 29 अक्टूबर 2026 जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित आरोपियों के विरुद्ध जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद, निवासी बंबाघेर, थाना रामनगर के विरुद्ध जुआ अधिनियम के छह, आईपीसी एवं बीएनएस के पांच तथा गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनभर से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

इसी प्रकार अनुज पुत्र रमेश चंद्र, निवासी शिवनगर कॉलोनी, चोरपानी, थाना रामनगर के विरुद्ध आईपीसी के तीन तथा आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है।

फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन, निवासी थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं, रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम, निवासी नवाड़खेड़ा, गौलापार, थाना काठगोदाम के विरुद्ध आईपीसी का एक तथा आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमे दर्ज हैं।
अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी, निवासी धचनी नंबर-1, कठघरिया, थाना मुखानी के विरुद्ध आईपीसी के तीन मुकदमे दर्ज हैं।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के उपरांत पांचों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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