धारी में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’: बच्चों को पॉक्सो कानून और गुड टच-बैड टच के प्रति किया जागरूक
सिविल जज प्रतीक कपिल ने बच्चों को बताए सुरक्षा और कानूनी अधिकार, अनुचित व्यवहार पर बिना डर अपनी बात रखने की दी सीख

# धारी में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’: बच्चोधारी, 28 अक्टूबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत बुधवार को तहसील धारी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज प्रतीक कपिल ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) तथा बच्चों के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।
अभियान के माध्यम से बच्चों को बाल यौन शोषण की रोकथाम, व्यक्तिगत सुरक्षा और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों को संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने तथा अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में तत्काल पुलिस अथवा संबंधित सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने बच्चों को गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही, बच्चों को बिना भय के अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
अभियान का उद्देश्य बाल यौन अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों के संरक्षण तथा समाज में सुरक्षित और बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह कंबोज, अशोक जोशी (एपीओ), अधिवक्ता चंदन बोरा, अधिवक्ता गोपाल बिष्ट, भवान पुरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।







