त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दूध-मिठाई के 7 नमूने जांच को भेजे

नयागांव, कालाढूंगी और चकलुआ में चला सघन जांच अभियान, चार दर्जन से अधिक वाहनों का निरीक्षण

हल्द्वानी/नैनीताल, 31 अक्टूबर 2026।

आगामी त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनपद नैनीताल में सघन जांच अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर कुमाऊँ खाद्य सुरक्षा अशोक कुमार फुलोरिया के नेतृत्व में नयागांव, कालाढूंगी और चकलुआ क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण किया गया।

अभियान के दौरान नयागांव में बाहर से खाद्य सामग्री लेकर आने वाले चार दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई। इनमें दूध, खोया, पनीर एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति करने वाले वाहन शामिल थे। इसके अतिरिक्त कालाढूंगी के मुख्य बाजार और चकलुआ में एक दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मिठाई की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया।

दूध, खोया और मिठाइयों के 7 नमूने लिए

निरीक्षण के दौरान चार वाहनों से दूध के चार नमूने लिए गए। वहीं एक खाद्य प्रतिष्ठान से खोया का एक नमूना तथा दो मिठाई प्रतिष्ठानों से गुलाब जामुन और छैना स्वीट्स के नमूने लिए गए। इस प्रकार कुल सात खाद्य नमूने गुणवत्ता जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

व्यापारियों को दिए सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने, बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करने तथा स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कालातीत खाद्य सामग्री का न तो भंडारण किया जाए और न ही उसकी बिक्री की जाए।

इसके साथ ही प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने, आवश्यकतानुसार कीट नियंत्रण एवं दवाओं का छिड़काव कराने के निर्देश भी दिए गए।

लाइसेंस नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे अपने कारोबार की प्रकृति के अनुसार निर्धारित श्रेणी में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अथवा पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें और उसका प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना वैध लाइसेंस अथवा पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) एवं 31(2) के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत बिना लाइसेंस कारोबार करने पर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने और छह माह तक के कारावास का प्रावधान है।

मिलावटखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी परिस्थिति में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर जनपद में संयुक्त टीमों का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं।

संयुक्त टीम में ये अधिकारी रहे शामिल

आज की कार्रवाई में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से डिप्टी कमिश्नर कुमाऊँ अशोक कुमार फुलोरिया, असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान शामिल रहे।

राजस्व प्रशासन की ओर से कानूनगो राजीव कुमार बिष्ट, पटवारी हरीश गोस्वामी एवं शबनम परवीन तथा पुलिस प्रशासन की ओर से सब इंस्पेक्टर चंद्रमोहन, हेड कांस्टेबल आनंद राम एवं कुबेर सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी अभियान में मौजूद रहे।

मानस दर्पण समाचार


Advertisements

गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

You cannot copy content of this page