डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी मामले में दर्ज की F.I.R.

हल्द्वानी में डीजीपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आईपीसी की धारा 341 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने जमीन खरीदी, उनकी मौत हो चुकी है। मृतक की बहन जमीन के मामले में कोर्ट से स्टे ले आई। अब मृतक की बेटी उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं लेने दे रही है। कहा कि इस मामले में एसआईटी जांच गतिमान है।

ग्राम पूरनपूर नैनवाल, लामाचौड़, हल्द्वानी निवासी दिनेश चंद्र नैनवाल ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष ग्राम बमौरी तल्ली बंदोबस्ती में लगभग 30 बीघा जमीन सुरेश चंद्र भट्ट, विजंत कुमार, सिद्धार्थ कुमार से खरीदी। जमीन का सौदा होने के छह माह बाद विक्रेता सुरेश चंद्र भट्ट की बहन विमला शर्मा ने जमीन के मामले में कोर्ट से स्टे ले आई।

वर्ष 2019 में सुरेश चंद्र भट्ट की मृत्यु हो गई। विक्रेता सुरेश की पुत्री नेहा भट्ट ने आरोप लगाया कि पिता ने जमीन बेची ही नहीं। दिनेश का कहना है कि सुरेश चंद्र भट्ट को दिए रुपये की एंट्री और रजिस्ट्री उनके पास है। अब नेहा भट्ट उन्हें परेशान कर रही है। नेहा ने थाने में उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। कमिश्नर को मामले से अवगत कराया है। उन्होंने डीजीपी से मामले में दखल देकर कार्रवाई की मांग की। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने नेहा भट्ट पर आईपीसी की धारा 341 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण
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