रामनगर में मीट व मिठाई दुकानों का व्यापक निरीक्षण

छह मीट कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर 7 दिन का सुधारात्मक नोटिस, मिठाई का नमूना जांच के लिए भेजा

रामनगर, 21 सितंबर 2026।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को रामनगर के खताड़ी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया।

वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी रामनगर एवं कालाढूंगी असलम खान के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने खताड़ी स्थित नगरपालिका के मीट एवं मिठाई बाजार में कुल 7 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में साफ-सफाई, स्वच्छता मानकों तथा खाद्य पदार्थों के भंडारण की स्थिति का जायजा लिया गया। खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मिठाई का नमूना जांच के लिए भेजा

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और संभावित मिलावट की आशंका के मद्देनजर टीम ने मिठाई का एक नमूना नियमानुसार संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा है। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

छह मीट कारोबारियों को 7 दिन का नोटिस

निरीक्षण के दौरान 6 मीट खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर वैध खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर संबंधित कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(2) के तहत 7 दिवस का सुधारात्मक नोटिस जारी किया गया। साथ ही तत्काल खाद्य लाइसेंस बनवाने अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में लाइसेंस नहीं बनवाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मीट मार्केट में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान नगरपालिका को खताड़ी स्थित मीट मार्केट में आवश्यक स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। इनमें ढक्कनयुक्त डस्टबिन, दुकानों में शीशे तथा मीट टांगने के लिए स्टेनलेस स्टील के पाइप और हुक्स जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान ने खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस के खाद्य कारोबार न करें तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा स्वच्छता के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

संयुक्त कार्रवाई में नगरपालिका की ओर से सफाई निरीक्षक लल्ला मियां एवं कर निरीक्षक शिखा आर्या तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान से संबंधित दैनिक रिपोर्ट आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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