हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान हुई हिंसा मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल से जवाब पेश करने को कहा
नैनीताल फरवरी माह में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान हुई हिंसा मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल से जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को बिजली और पानी का कनेक्शन और राशन कार्ड किस अधिकारी ने जारी किया और उन अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की ?
इस मामले पर घायलों को मुआवजा दिलाने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 19 फरवरी 2024 को याचिका दायर की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वहां रहते हुए लोगों को कई दशक हो गए हैं और अब उनके घर तोड़ रही है यह मानवता नहीं है, हिंसा के दौरान मारे गए और घायल लोगों को मुआवजा देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हिंसा के बाद मृतकों के परिजनों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट खड़ा हुआ, लिहाजा मृतकों के परिजनों को सरकार की 2020 के नियमावली के तहत मुआवजा दिलाए जाए और घायलों को मुआवजा देने की भी बात कही गई थी, इस संबंध में कोर्ट ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वह इस पर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करें।