धारी क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण, आटा-चावल के नमूने जांच को भेजे

कालातीत खाद्य सामग्री मिलने पर मौके पर नष्ट कराया, दो प्रतिष्ठानों को नोटिस; त्योहारी सीजन को लेकर विभाग सतर्क

धारी, 25 सितंबर 2026। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने धारी क्षेत्र के कसियालेख, गंगुवाचौर, चौखुटा, लेटीबुंगा आदि क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट एवं किराना प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर दो अलग-अलग विक्रेताओं से आटा और चावल के कुल दो खाद्य नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक प्रतिष्ठान में प्रयोग/उपयोग की निर्धारित तिथि के बाद के कुछ पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान संचालक को भविष्य में ऐसी सामग्री का भंडारण नहीं करने की चेतावनी दी गई। साथ ही खराब एवं अनुपयोगी खाद्य सामग्री के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही बेचने, बिना बिल खरीद नहीं करने, स्टॉक का रिकॉर्ड रखने तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय एवं भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए। प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई और आवश्यकतानुसार कीट नियंत्रण/दवा छिड़काव कराने को भी कहा गया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटी या असुरक्षित खाद्य सामग्री के विक्रय की शिकायत मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट या अन्य अनियमितता की आशंका हो तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

खाद्य कारोबारियों के लिए प्रमुख निर्देश

  • खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
  • खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न करें।
  • पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट होना चाहिए।
  • रेट लिस्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें।
  • बिल/कैश मेमो लें और ग्राहकों को भी उपलब्ध कराएं।
  • FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करें।
  • खराब एवं कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय और भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित रखें।

विभाग ने कहा कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत अथवा नमूना फेल पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध FSS Act, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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