आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन फिर बढ़ने का सवाल, सिस्टम फेलियर के कारण बढ़ रही देरी

करदाताओं के लिए राहत की खबर नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में अभी भी देरी हो रही है। आयकर विभाग द्वारा आवश्यक नए रिटर्न फॉर्म्स (ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6 और ITR-7) जारी न किए जाने के कारण लाखों करदाताओं को अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने में असमंजस का सामना करना पड़ रहा है।

रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन चंद्र पाण्डेय ने बताया की सिस्टम में जारी फेलियर और तकनीकी खामियों के चलते, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की संभावना भी बनी हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए गैर-ऑडिट मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।

वहीं मनु अग्रवाल , आयकर अधिवक्ता उपसचिव रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में करदाताओं को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को तुरंत आवश्यक फॉर्म्स और यूटिलिटीज जारी करनी चाहिए ताकि करदाताओं को समय पर अपने रिटर्न दाखिल करने का अवसर मिल सके।

हालांकि, मई 2025 से लागू इस नई डेडलाइन के बावजूद, अभी तक आवश्यक रिटर्न फॉर्म्स और यूटिलिटीज जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से करदाताओं को अपने रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने में परेशानी हो रही है। विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी आय के अतिरिक्त कैपिटल गेन जैसी अन्य आय स्रोत भी हैं, वे अभी तक अपना ITR नहीं भर सकते हैं।

साथ ही आयकर रिटर्न की डेट 30 अक्टूबर ओर ऑडिट की डेट 31 दिसंबर करने की मांग की है जिससे वर्ग के सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा

सिस्टम की लगातार देरी और तकनीकी खामियों के कारण करदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण