जनता को भ्रामक पोस्ट से गुमराह करना पड़ा महंगा, इंस्टा पर वीडियो डाला’ आओ नाले में नहाओ’, फिर क्या…?

नाले में नहाने के लिए उकसाने वाला युवक हिरासत में, ₹5000 जुर्माना

📢 पुलिस की अपील—खुले नालों/नदियों में न नहाएं, न दूसरों को उकसाएं

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें वह जनपद नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र के एक खुले नाले में अन्य युवाओं को भी वहां आकर नहाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। इस प्रकार की पोस्ट से युवाओं को गलत प्रेरणा मिलने की आशंका थी, जिससे जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता था।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद मीणा द्वारा थाना बनभूलपुरा के प्रभारी श्री सुशील जोशी को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

जांच में युवक की पहचान तारिक पुत्र मोहम्मद ताहिर निवासी इंद्रा नगर, बनभूलपुरा, हल्द्वानी के रूप में हुई। युवक को पुलिस हिरासत में लेकर इंस्टाग्राम पोस्ट को डिलीट करवाया गया। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत ₹5000 का जुर्माना जमा करवाया गया।
युवक ने भविष्य में ऐसा कृत्य न दोहराने की लिखित माफीनामा भी प्रस्तुत किया।

पुलिस की आमजन से अपील-

जनसुरक्षा की दृष्टि से कृपया किसी भी खुले नाले, नदी या तालाब जैसे असुरक्षित स्थानों पर नहाने से बचें। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के स्टंट, भ्रामक या खतरनाक पोस्ट करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 

 


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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