उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, जनविरोध के चलते नवसृजित मदिरा दुकानों को बंद करने का निर्देश

उत्तराखंड सरकार ने जनविरोध और जनसंवेदनाओं के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्देश दिया है। आबकारी नीति विषयक नियमावली – 2025 के नियम 28.1 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।
*नियमों के तहत कार्रवाई*
नियम 28.4 (a) के तहत स्थानीय जनविरोध और जनभावनाओं के दृष्टिगत जिन मदिरा दुकानों का व्यापक जनविरोध हो रहा है, उन सभी मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन को निरस्त करते हुए पूर्णरूप से बंद कराया जाएगा। इसके लिए आवंटी / अनुज्ञापी द्वारा जमा राजस्व की धनराशि की वापसी का प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ किया जाएगा।
*लाइसेंस प्राधिकारी को निर्देश*
लाइसेंस प्राधिकारी जनपद की स्थानीय परिस्थितियों, जनविरोध और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वर्तमान वर्ष में नवसृजित मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जनविरोध व अन्य कारणों से जनपद को आवंटित राजस्व लक्ष्य में आई कमी की सूचना शासन को प्रेषित की जाएगी।
*सरकार का उद्देश्य*
उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य जनभावनाओं और जनसंवेदनाओं का सम्मान करना है। इस निर्णय से प्रदेश में मदिरा दुकानों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

