शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आयु सीमा

उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। इस अधिनियम के तहत, बच्चों को 31 मार्च तक 6 साल पूर्ण होने चाहिए ताकि वे पहली कक्षा में एडमिशन ले सकें।

*आयु सीमा की समस्या*

लेकिन इसमें एक समस्या है। अगर किसी बच्चे का जन्म अप्रैल माह में हुआ है, तो उसे पूरा 1 साल इंतजार करना होगा। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को परेशानी हो सकती है।

*शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य*

शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से गरीब परिवारों के बच्चों को परेशानी हो सकती है।

*समाधान की आवश्यकता*

इस समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है ताकि गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं ताकि बच्चों को एडमिशन मिलने में आसानी हो।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण