नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत: उत्तराखंड पंचायत चुनावों से हटाया गया स्टे, अब समयबद्ध तरीके से होंगे चुनाव

नैनीताल। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर लगी अस्थायी रोक (स्टे) को हटा दिया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अब राज्य में पंचायत चुनावों की तिथियां थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन यह समयबद्ध रूप से संपन्न होंगे। राज्य चुनाव आयोग जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करेगा।

कोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें:

स्टे हटाया गया: पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी।

सरकार को निर्देश: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है।

नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी: अब तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारियों का पर्याप्त समय मिल सके।

चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ा: पूरे चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे खिसका दिया गया है, जिसे राज्य चुनाव आयोग शीघ्र घोषित करेगा।

क्या था मामला?

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पंचायत चुनाव नियमावली और आरक्षण रोटेशन प्रणाली को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अस्थायी रूप से चुनावों पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने स्टे हटाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी।

यह फैसला राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब सभी की नजरें राज्य चुनाव आयोग की संशोधित अधिसूचना पर टिकी हैं।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण