नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म के दोषी पति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने नाबालिग पत्नी से दुष्कर्म के दोषी पति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, नगर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी थी। किशोरी का कहना था कि वर्ष 2022 में उससे दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ उसका जबरन विवाह कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद किशोरी के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह मामला सामने आया तो पुलिस ने दूल्हे और पीड़ित किशोरी के पिता के खिलाफ बाल विवाह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। करीब चार-पांच माह बाद बाल विवाह का आरोपी पति जमानत पाकर जेल से बाहर आ गया।
इसके बाद आरोपी पति ने नाबालिग पत्नी को बहाने से जिला मुख्यालय बुलाया और एक कमरे में जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।