त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक जारी, हाईकोर्ट 25 जून को करेगा सुनवाई

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने चुनावों पर लगी रोक हटाने की मांग की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 25 जून दोपहर 2 बजे का समय तय किया है। तब तक के लिए रोक जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 9 जून को बनी आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो चुका है। हालांकि पिछली सुनवाई में यह दस्तावेज “कम्युनिकेशन गैप” के चलते कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था। मंगलवार को सरकार ने यह नोटिफिकेशन कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया।
इस मामले में दीपिका किरौला सहित अन्य याचिकाएं भी शामिल थीं, जिनकी अब एक साथ सुनवाई होगी। सरकार की ओर से पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने भी दोहराया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि सरकार सभी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन कर रही है।
सचिव ने जानकारी दी कि आरक्षण नियम 2025 की अधिसूचना फिलहाल रुड़की स्थित सरकारी प्रेस में छपने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अहम सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें पंचायत चुनावों की राह साफ हो सकती है।

