“हाईकोर्ट ने मारी सरकार को फटकार, दोहरी वोटर लिस्ट पर रोक! यशपाल आर्य बोले—रिटर्निंग ऑफिसर बन बैठे भाजपा के एजेंट” 

देहरादून, 11 जुलाई 2025:
उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी राजनीतिक और कानूनी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगरीय और ग्रामीण दोनों निकायों की मतदाता सूची में एक साथ नाम होना असंवैधानिक है, और इस पर अब माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने भी मुहर लगा दी है।

यशपाल आर्य ने कहा कि कोर्ट ने आज (11 जुलाई 2025) उत्तराखंड चुनाव आयोग के सचिव के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगा दी है, जिसमें दोहरी वोटर एंट्री को वैधता दी गई थी। उन्होंने इसे भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को अवैध लाभ देने की साजिश करार दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने रिटर्निंग ऑफिसरों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में हुए फैसलों को उदाहरण बनाते हुए कहा कि अधिकारी सरकार के दबाव में गलत निर्णय ले रहे हैं। टिहरी में जहां पहले नामांकन स्वीकृत किए गए, फिर उन्हें पलट दिया गया, वहीं रुद्रप्रयाग में 27 लाख के बकायेदार का नामांकन स्वीकार कर लिया गया, जबकि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी।

श्री आर्य ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनकी असीमित शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाए ताकि चुनाव की निष्पक्षता बनी रह सके।

राजनीतिक गलियारों में इस बयान से मचा भूचाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग की भूमिका पर भी उठने लगे सवाल।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण