हल्द्वानी नगर निगम द्वारा निजी बाजारों के संचालन के लिए नई उपविधि तैयार, अनुमति प्राप्त करना होगा अनिवार्य

हल्द्वानी, 9 फरवरी 2026: नगर निगम हल्द्वानी ने अपनी सीमान्तर्गत स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार, फूड कोर्ट और चौपाटी जैसे व्यवसायों के संचालन के लिए नई उपविधियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी भूमि पर ये व्यापार संचालित करने के लिए नगर निगम से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
यह कदम नगर निगम की ओर से हल्द्वानी में व्यापारियों और लघु व्यवसायियों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित प्लेटफार्म प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई उपविधियों के अनुसार, इच्छुक व्यक्ति नगर निगम के मार्केटिंग अनुभाग में प्रार्थना पत्र देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य लाभ और नियम:
लघु व्यवसायियों को मिलेगा प्लेटफार्म: यह व्यवस्था रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वालों के लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि उन्हें निजी बाजारों में एक स्थिर प्लेटफार्म मिलेगा और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण व ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी।
व्यापारी को लाइसेंस की अनिवार्यता: निजी बाजार संचालकों को पहले वर्ष में 25 प्रतिशत स्थान नगर निगम के सिटी वैण्डिंग कार्ड होल्डरों के लिए सुरक्षित रखना होगा और हर वेंडर को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पार्किंग और जन सुविधाएं: निजी बाजार संचालक को अपने बाजार स्थल पर उपभोक्ताओं के वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही, बाजार स्थल पर पार्किंग, लाइट, शौचालय, सफाई, और सीसीटीवी कैमरा जैसी जन सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी।
उल्लंघन पर कार्रवाई: यदि उपविधियों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित निजी बाजार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
नगर निगम की इस पहल से न केवल छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि शहर की प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण

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