आधार फर्जीवाड़े में मल्लीताल थाने में दर्ज किया मुकदमा

SSP नैनीताल के सख्त सत्यापन के दौरान उजागर हुई दस्तावेजी धोखाधड़ी

कोतवाली मल्लीताल, नैनीताल में दिनांक 14/05/2025 को श्री अमित लाल शाह पुत्र श्री सुंदर लाल शाह, निवासी मकान नंबर 21, बड़ा बाजार, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि उनके पैतृक निवास स्थान मकान नंबर 21 बड़ा बाजार, मल्लीताल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, जबकि उक्त व्यक्ति या उसके परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है, न ही कभी उक्त स्थान पर उनके निवास की अनुमति दी गई है।

तहरीर में उल्लिखित नाम अब्दुल अलीम खान पुत्र मोहम्मद सईद खान का आधार कार्ड संदिग्ध पाया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के पते का उपयोग किया गया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जांच अधिकारी उपनिरीक्षक दीपक कार्की को गहनता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।

वर्ष 2015 से लेकर वर्तमान तक, अब्दुल अलीम खान व उनके परिजनों द्वारा उपरोक्त पते का प्रयोग करते हुए आधार कार्ड बनवाए गए, तथा इन फर्जी पते वाले दस्तावेजों का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनाँक- 02/06/2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत थाना मल्लीताल पर मु0अ0सं0 28/2025 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कोतवाली मल्लीताल पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना जारी है एवं संबंधित विभागों को सूचित कर आधार कार्ड रद्द करने एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।


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गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

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