पंचायत चुनाव पर ब्रेक: नामांकन सहित पूरी प्रक्रिया स्थगित

देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सहित आगे की सभी चुनावी गतिविधियों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को बरकरार रखने के बाद लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब कोर्ट के आगामी आदेश तक न तो नामांकन होगा और न ही उससे संबंधित कोई अन्य कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और परिसीमन से संबंधित आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले ही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिसे अब बरकरार रखा गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और मतदाताओं को भी स्थिति से अवगत कराएं।

अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं, जिसके बाद ही पंचायत चुनाव की नई तिथियों और प्रक्रिया को लेकर कोई फैसला संभव होगा।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण