उत्तराखंड राजस्व विभाग में पदोन्नति की समस्या: रजिस्ट्रार कानूनगो संघ ने सरकार से की नियमावली बनाने की मांग

उत्तराखंड राजस्व विभाग में पदोन्नति की समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिससे सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो संघ ने सरकार से मांग की है कि वह उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2021 को जल्द से जल्द बना कर लागू करे, जिससे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सके।

*क्या है समस्या?*

राजस्व विभाग में वर्षों पुरानी सेवा नियमावली में तमाम विसंगतियां हैं, जिसके कारण जूनियर कार्मिक पहले पदोन्नत हो रहे हैं और सीनियर कार्मिक पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-2002 में पदोन्नति का आधार मौलिक पद पर नियुक्ति की तिथि है, वहीं से ज्येष्ठता का निर्धारण होता है, लेकिन राजस्व विभाग में यह नियमावली लागू नहीं हो रही है।

*कितने कार्मिक प्रभावित?*

करीब 1216 राजस्व उपनिरीक्षक, 428 लेखपाल, 212 राजस्व निरीक्षक और 160 रजिस्ट्रार कानूनगो के पद सृजित हैं। इन सभी को मिलाकर भी 3000 राजस्व कार्मिक नहीं होते हैं।

*नियमावली के फायदे*

नियमावली बनने से अन्य विभागों के समान पहली पदोन्नति मात्र 5 वर्ष में ही हो जाएगी। वर्तमान में पहली पदोन्नति 10 वर्षों की सेवा पर होती है। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर भी बढ़ जाएंगे और वे विसंगतियों से हमेशा के लिए दूर रहेंगे।

*न्यायालय का आदेश*

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने याचिका संख्या 591/2022 में पारित आदेश दिनांक 24/11/2023 के द्वारा आदेश दिया है कि 6 माह के अंदर नियमावली के मसौदा पर सरकार निर्णय ले कर न्यायालय को अवगत कराए।

*सरकार से अपील*

रजिस्ट्रार कानूनगो संघ ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द नियमावली बना कर लागू करे, जिससे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सके और राजस्व विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार नियमावली नहीं बनाती है, तो यह उत्तराखंड का राज्य दुर्भाग्य होगा।

*सेवा निवृत्ति के करीब कार्मिक सबसे ज्यादा प्रभावित*

विगत कई वर्षों से कोई भी कार्मिक नियमित पदोन्नति नहीं पा रहे हैं, जबकि पदोन्नति के तमाम पद रिक्त चल रहे हैं। सबसे ज्यादा वह कार्मिक प्रभावित हो रहा है, जो सेवानिवृत्ति के करीब है। संघ ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द नियमावली बना कर लागू करे, जिससे कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सके।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण