पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट: चुनाव पर कोई स्टे नहीं, आरक्षण रोटेशन पर सोमवार को होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से एक अहम जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल पंचायत चुनावों पर कोई स्थगन (स्टे) आदेश नहीं है। सोमवार को आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई की जाएगी।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष पेश हुआ। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 9 जून 2025 को एक नई पंचायत चुनाव नियमावली जारी की और 11 जून को पुराने आरक्षण रोटेशन को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस नए आदेश के तहत कई सीटें लगातार चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई हैं, जिससे कई वर्गों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस नई नियमावली और आरक्षण व्यवस्था पर रोक लगाई जाए।

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस तरह के कुछ मामलों पर पहले से ही एकलपीठ में सुनवाई हो रही है। जबकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जो एकलपीठ के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। हालांकि, फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण