लापरवाही पड़ी भारी, नाबालिग को वाहन देने पर लालकुआं पुलिस ने नाबालिग के परिजन पर किया मुकदमा दर्ज
SSP नैनीताल की चेतावनी-नाबालिग को न दें वाहन, सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी आपकी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नाबालिग से वाहन चलवाने, शराब पीकर वाहन संचालन एवं रैश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में श्री प्रकाश चंद्र एसपी सिटी हल्द्वानी के दिशा निर्देशन, श्रीमती दीपशिखा अग्रवाल क्षेत्राधिकारी लालकुआं के पर्यवेक्षण में श्री दिनेश फर्त्याल प्रभारी निरीक्षक लालकुआं के कुशल नेतृत्व में थाना लालकुआं पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से चलाये जा रहे वाहन चैकिंग के क्रम में दिनांक 18-05-25 को उ0नि0 शंकर नयाल के हमराह पुलिस बल के थाना कस्बा क्षेत्र रोशन मस्जिद लालकुआं के पास वाहन चैकिंग की कार्यवाही के दौराने चैकिंग *एक बालक जो कम उम्र का प्रतीत हो रहा है जिसके पीछे 02 अन्य बालक बैठे हुए थे। मोटर साईकिल न0 UK04AG-1319 को बिना हेलमेट व तीन सवारी, खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुये पाया गया तथा बालक चालक से वाहन चलाने सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गये तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे।
पुलिस द्वारा मौके पर ही पूछताछ तथा बालक द्वारा उपलब्ध करायी गयी वाहन आर0सी0 के आधार पर आरसी का अवलोकन करने पर उक्त वाहन स्वामी नाबालिग के परिजन भाई के नाम पंजीकृत होना पाया गया।
वाहन स्वामी द्वारा जानकारी होते हुए भी बालक को वाहन चलाने देना जुर्म *धारा 199 ए मोटर वाहन अधिनियम 1988* के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । वाहन को सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा वाहन स्वामी के विरुद्ध *FIR संख्या 106/2025 धारा 199 ए मोटर वाहन अधिनियम 1988* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस टीम के सदस्य उ0नि0 शंकर नयाल, कोतवाली लालकुआँ, कानि0 आनन्दपुरी कोतवाली लालकुआँ, कानि0 चन्द्रशेखर मल्होत्रा कोतवाली लालकुआँ
पुलिस सभी वाहन स्वामियों से अपील करती है कि वे अपने वाहनों को किसी भी नाबालिग को प्रयोग हेतु न दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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