धनतेरस पर रहेगा स्थानीय अवकाश, दशहरा अवकाश निरस्त — जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

नैनीताल, 17 अक्टूबर उत्तराखंड शासन की अधिसूचनाओं के अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल जिले में सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाशों को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, पहले घोषित दशहरा (महानवमी) का स्थानीय अवकाश निरस्त कर दिया गया है, जबकि अब धनतेरस (18 अक्टूबर 2025, शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68/14-आर.ए./2025-26, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व आदेश संख्या 814/14-आर.ए./2025, दिनांक 25 सितम्बर 2025 के अंतर्गत दशहरा (महानवमी) हेतु घोषित 1 अक्टूबर का स्थानीय अवकाश अब प्रभावहीन रहेगा।

दरअसल, शासन स्तर से सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून द्वारा अधिसूचना संख्या 1373 XXX(15)G/2025-74(00)/2016, दिनांक 30 सितम्बर 2025 के माध्यम से राज्य के सभी शासकीय-अशासकीय कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों के लिए 1 अक्टूबर (बुधवार) को दशहरा (महानवमी) का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका था। इस कारण स्थानीय अवकाश को निरस्त कर उसके स्थान पर धनतेरस का अवकाश घोषित किया गया है।

नया आदेश इस प्रकार है—

क्रम सं. स्थानीय त्यौहार का नाम दिनांक सप्ताह का दिन

1 धनतेरस 18.10.2025 शनिवार

जिलाधिकारी ने कहा कि यह अवकाश बैंक, कोषागार एवं उप-कोषागारों को छोड़कर समस्त कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में लागू रहेगा। वहीं, भैयादूज (23 अक्टूबर 2025) का पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश यथावत रहेगा।

आदेश की प्रतिलिपि समस्त कार्यालयाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं जिला सूचना अधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण

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