भूमि सर्वेक्षण के दौरान निर्माण, खरीद-फरोख्त और अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक – एसडीएम हल्द्वानी का आदेश जारी

हल्द्वानी, 22 अगस्त ग्राम जवाहर ज्योति, दमुवादूंगा, तहसील हल्द्वानी में भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया (रिकॉर्ड ऑपरेशन) आरंभ कर दी गई है। यह कार्य उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत शासन द्वारा 21 अगस्त को जारी अधिसूचना के तहत किया जा रहा है।
जिलाधिकारी नैनीताल की स्वीकृति के पश्चात उप-जिलाधिकारी राहुल शाह द्वारा क्षेत्र में भूमि चिन्हांकन, सार्वजनिक भूमि के संरक्षण और अवैध कब्जों को रोकने के उद्देश्य से सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी नए निर्माण कार्य, भूमि की खरीद-बिक्री या सीमांकन में परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक और लेखापाल नियमित निरीक्षण कर अनाधिकृत गतिविधियों की रिपोर्ट करेंगे।
स्थानीय पुलिस प्रशासन को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भू-राजस्व अधिनियम व नगर निकाय अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

