देहरादून से बड़ी खबर | पंचायत चुनाव में नया मोड़ | सिंबल सोमवार 2 बजे तक स्थगित | हाईकोर्ट का सख्त रुख

देहरादून, 15 जुलाई 2025:
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज बड़ा प्रशासनिक झटका सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को होने वाली चुनाव चिन्ह (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस सख्त आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें “डबल वोटर” यानी निकाय और पंचायत—दोनों वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा है कि “एक व्यक्ति, एक वोटर” का सिद्धांत ही लोकतंत्र की नींव है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति दोनों क्षेत्रों में मतदाता के रूप में दर्ज नहीं हो सकता, और ऐसे लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे।

गौरतलब है कि आज प्रदेश के 12 जिलों में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाने थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। इससे न सिर्फ उम्मीदवारों में बेचैनी फैली है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों में भी हलचल मच गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष भी पेश किया है और अब पूरे राज्य की नजरें सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। आयोग का कहना है कि जब तक कोर्ट से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते, तब तक सिंबल आवंटन की अगली तारीख तय नहीं की जाएगी।

क्या है मामला:

कुछ व्यक्तियों के नाम शहरी निकाय और ग्रामीण पंचायत—दोनों वोटर लिस्ट में दर्ज हैं।

हाईकोर्ट ने इसे “प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दोहराव और अनियमितता” मानते हुए तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है।

यह मामला राज्य की चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर एक मिसाल बन सकता है।

क्या हो सकता है असर:

हजारों प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर संकट के बादल

पंचायत चुनाव की पूरी समय-सारिणी प्रभावित हो सकती है

मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है

अब सभी की निगाहें सोमवार दोपहर होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जिसके बाद ही चुनावी गतिविधियों को फिर से गति मिल सकेगी।


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गिरीश भट्ट

मुख्य संवाददाता - मानस दर्पण