सेहत से खिलवाड़ पर प्रशासन का ‘हथौड़ा’! सती मिष्ठान समेत 11 पर ₹2.35 लाख का भारी जुर्माना, मचा हड़कंप

नैनीताल।जिले में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्यवाही करते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के तहत निस्तारित मामलों में 11 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर कुल ₹2.35 लाख का भारी अर्थदंड लगाया है। इस कार्रवाई से जिले भर के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान जांच में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, खुले में मछली व खाद्य सामग्री की बिक्री, धूल-मिट्टी, मक्खी व कीटों से बचाव की व्यवस्था का अभाव, एक्सपायर खाद्य सामग्री का भंडारण व उपयोग जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। प्रशासन ने इन खामियों को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए कड़ा दंड लगाया।

इस क्रम में इन पर गिरी कार्रवाई की गाज!
सती मिष्ठान भंडार, हल्द्वानी – ₹25,000
कृष्णा हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान/व्यक्ति – ₹25,000
रस्तोगी जलपान गृह, रामनगर – ₹25,000
कमल नाथ ढाबा, नैनीताल – ₹20,000
वाईएमसीए कैंपसाइट, सातताल– ₹20,000
जफर फिश शॉप सहित अन्य मांस-मछली विक्रेता – ₹20,000-₹20,000

अन्य मामलों में ₹15,000 से ₹25,000 तक का जुर्माना किया गया प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी लगातार और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

जनता से अपील!
आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल लाइसेंसशुदा, स्वच्छ और मानकों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें, ताकि स्वयं और परिवार की सेहत सुरक्षित रह सके।


Advertisements

गणेश मेवाड़ी

संपादक - मानस दर्पण

You cannot copy content of this page