हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर गिरी गाज, चुकाने पड़े 67 लाख रुपये!
NGT ने सुनाया बड़ा फैसला, चांदपुर कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सख्त रुख
काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों के लिए यह खबर किसी चेतावनी से कम नहीं है। चांदपुर स्थित एक निजी कॉलोनी में अवैध रूप से हरे-भरे पेड़ों की कटाई का मामला लंबे समय से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के विचाराधीन था। अब इस मामले में ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी नकुल कुमार गुप्ता पर ₹67 लाख की भारी-भरकम पेनल्टी ठोक दी है।
NGT की इस कार्रवाई को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कॉलोनी के निर्माण कार्य के दौरान दर्जनों हरे पेड़ों को बिना किसी वैध अनुमति के काटा गया था, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचा, बल्कि नियमों की खुली अवहेलना भी हुई।
डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा की गई पेनल्टी
NGT के आदेशानुसार, दोषी नकुल कुमार गुप्ता ने ₹67 लाख की राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा कर दी है। इस संबंध में पेनल्टी जमा करने का औपचारिक पत्र तहसीलदार काशीपुर को प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि अधिकारिक स्तर पर हो चुकी है।
पर्यावरण प्रेमियों में संतोष, प्रशासन हुआ सतर्क
इस निर्णय के बाद पर्यावरण कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों में संतोष की लहर है। वहीं, जिला प्रशासन और वन विभाग भी अब और अधिक सतर्क हो गया है। माना जा रहा है कि इस कार्यवाही के बाद अवैध पेड़ कटान की घटनाओं पर लगाम लगेगी।
प्राकृतिक संसाधनों की लूट सस्ती नहीं पड़ेगी
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला आने वाले समय में एक नज़ीर बनेगा। पर्यावरण कानूनों की अनदेखी कर मुनाफा कमाने वालों को अब सोचना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट उन्हें कितनी महंगी पड़ सकती है। हरे पेड़ों की कटाई सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के भविष्य पर सीधा प्रहार है।

